मध्य प्रदेशसिंगरौली

Singrauli News कलेक्टर ने छठ पर्व पर जिले में भारी वाहनों के आवागमन पर लगाई रोक

प्रतिबंध की अवधि 27 अक्टूबर 2025 को दोपहर 2:00 बजे से लेकर 28 अक्टूबर 2025 को दोपहर 12:00 बजे तक प्रभावी रहेगी।

By सोनू विश्वकर्मा

सिंगरौली, दिनांक 26 अक्टूबर 2025 छठ पर्व को लेकर सिंगरौली जिले में भीड़-भाड़ की संभावना को देखते हुए जिला प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से बड़ा निर्णय लिया है।

जिला मजिस्ट्रेट गौरव बैंस द्वारा जारी आदेश के अनुसार, छठ पर्व के अवसर पर दिनांक 27 अक्टूबर 2025 से 28 अक्टूबर 2025 तक जिले की सीमा में कोल परिवहन / फ्लाई ऐश (कोलफ्लाई डस्ट) वाहनों के संचालन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है

यह आदेश पुलिस अधीक्षक सिंगरौली के प्रस्ताव पर जारी किया गया है। आदेश में कहा गया है कि छठ पूजा के दौरान नगर व ग्रामीण क्षेत्रों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रहती है, जिससे दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है। इसी कारण बड़े वाहनों की आवाजाही पर रोक आवश्यक है।

प्रतिबंध की अवधि 27 अक्टूबर 2025 को दोपहर 2:00 बजे से लेकर 28 अक्टूबर 2025 को दोपहर 12:00 बजे तक प्रभावी रहेगी।

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लाले विश्वकर्मा, "गूँज सिंगरौली की" डिजिटल न्यूज़ पोर्टल के प्रधान संपादक और संस्थापक सदस्य हैं। उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में कई वर्षों का अनुभव है और वे निष्पक्ष एवं जनसेवा भाव से समाचार प्रस्तुत करने के लिए जाने जाते हैं।

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