सिंगरौली जिले के रमपुरवा में अतिक्रमण पर कार्रवाई तहसीलदार ने पिता और दो पुत्रों को जारी किया नोटिस शासकीय भूमि पर रास्ता था अतिक्रमण, अब होगा जवाब तलब
सिंगरौली जिले के रमपुरवा में तहसीलदार ने शासकीय भूमि पर अतिक्रमण के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है

By लाले विश्वकर्मा
सिंगरौली जिले के रमपुरवा में तहसीलदार ने शासकीय भूमि पर अतिक्रमण के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। तहसीलदार ने बबुन्दर साहू और उनके दो पुत्रों रामअवध साहू और कृपाशंकर साहू को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। आरोप है कि इन्होंने शासकीय भूमि पर बने रास्ते पर अतिक्रमण कर लिया था, जिससे क्षेत्र के लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही थी।
स्थानीय लोगों का कहना है कि बबुन्दर साहू और उनके पुत्रों ने शासकीय भूमि पर
अतिक्रमण कर वहां अपनी निजी जमीन का हिस्सा बना लिया था। इस अतिक्रमण के कारण रास्ता बंद हो गया था और लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। कई बार शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, लेकिन अब तहसीलदार की कार्रवाई से लोगों में राहत की सांस है
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नोटिस के अनुसार,
बबुन्दर साहू पिता केमला साहू, रामअवध पिता बबुन्दर साहू और कृपाशंकर पिता बबुन्दर साहू ने राजस्व ग्राम रमपुरवा की शासकीय भूमि खसरा नं० 430 रकवा 0.3700 हे० पर जुताई कर प्याज की फसल बुबाई अतिक्रमण कर लिया है। यह भूमि शासकीय संपत्ति है और इसका उपयोग शासकीय कार्यों के लिए किया जाना है।
तहसीलदार ने इन तीनों लोगों को सूचित किया है
कि वे प्रकरण में नियत सुनवाई दिनांक 02.05.2025 को न्यायालयीन समय पर उपस्थित होकर उपरोक्त अतिक्रमण के संबंध में अपना जबाव पेश करें। यदि वे अनुपस्थित रहते हैं तो उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाएगी और जांचोपरान्त प्रकरण में अंतिम आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
इसके अलावा, तहसीलदार ने इन तीनों लोगों को यह भी आदेशित किया है
कि वे प्रश्नाधीन भूमि का वर्तमान स्वरूप यथावत कायम रखें और उसमें किसी प्रकार का कोई भी निर्माण कार्य न करें। यदि निर्माण कार्य तामील दिनांक को हो रहा हो तो उसे तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक के लिये रोक देना होगा। यदि ये तीनों लोग आदेश की अवमानना करते हैं तो उनके विरूद्ध न्यायालय आदेश की अवमानना के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।
इसमें अर्थदण्ड और अन्य कानूनी कार्रवाई शामिल हो सकती है-
यह नोटिस आज दिनांक 29.04.2025 को तहसीलदार के हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया है। तहसीलदार ने स्पष्ट किया है कि शासकीय भूमि पर अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब देखना यह है कि इन तीनों लोगों पर क्या कार्रवाई होती है और वे अपने बचाव में क्या तर्क प्रस्तुत करते हैं।
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