सिंगरौली में भारी वाहनों पर नो एंट्री का सख़्त आदेश:
सुबह 7 से रात 11 तक नगरीय क्षेत्रों में रहेगा पूर्ण प्रतिबंध, 31 अगस्त 2025 तक प्रभावशील...

सिंगरौली में भारी वाहनों पर नो एंट्री का सख़्त आदेश: सुबह 7 से रात 11 तक नगरीय क्षेत्रों में रहेगा पूर्ण प्रतिबंध, 31 अगस्त 2025 तक प्रभावशील…
सिंगरौली जिले में लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं, यातायात अव्यवस्थाओं और आमजन को हो रही असुविधा को देखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री चन्द्रशेखर शुक्ला ने एक अहम निर्णय लेते हुए भारी वाहनों के नगरीय क्षेत्रों में प्रवेश पर सख़्त प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिया है। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत जारी किया गया है और तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।
नगरीय क्षेत्र में भारी वाहनों का प्रवेश पूरी तरह से वर्जित…
जिला कलेक्टर के द्वारा जारी आदेशानुसार प्रातः 7 बजे से रात्रि 11 बजे तक सिंगरौली नगर सहित कई प्रमुख मार्गों पर कोयला, राखड़, गिट्टी, बालू सहित अन्य भारी वाहनों के प्रवेश पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। यह प्रतिबंध 31 अगस्त 2025 तक लागू रहेगा और इसका उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 एवं अन्य सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत कड़ी कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
प्रमुख नो एंट्री प्वाइंट एवं मार्गों कोन कोन है..
कलेक्टर के आदेशानुसार, निम्नलिखित मार्गों पर भारी वाहनों की नो एंट्री रहेगी
तेलाई मोड़ (काचन नदी पुल के पास) – नवानगर, जयंत, बैढ़न व विन्ध्यनगर की ओर से प्रवेश प्रतिबंधित जयंत तिराहा बस पड़ाव निगाही, नवानगर, माजन मोड़, बैढ़न, परसौना की ओर से भारी वाहनों का प्रवेश निषिद्ध।
इंदिरा चौक, लेबर गेट बैढ़न-माजन-गनियारी मार्ग और गनियारी तिराहा की ओर नो एंट्री।
यह नो एंट्री नियम सभी प्रकार के लोडेड और खाली भारी वाहनों पर समान रूप से लागू रहेगा।
स्ट्रीट लाइटें लगवाने के निर्देश
रात्रि के समय भारी वाहनों की आवाजाही से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए परसौना से बंधौरा पॉवर प्लांट तक पर्याप्त स्ट्रीट लाइटें लगाने के आदेश भी जारी किए गए हैं। बंधौरा पॉवर प्लांट की स्वामी कंपनी महान एनर्जन लिमिटेड को निर्देशित किया गया है कि वह इस मार्ग पर शीघ्रातिशीघ्र प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित करें।
कोल परिवहन के लिए बनाए गए नियम…
परसौना से रजमिलान मार्ग पर बंधौरा पॉवर प्लांट तक कोल परिवहन करने वाले लोडेड और खाली दोनों प्रकार के वाहनों के लिए निम्न नियम लागू किए गए हैं वाहनों को 10-10 के समूह में आगे और पीछे कॉनवॉय वाहन के साथ चलना अनिवार्य होगा।
इन वाहनों की अधिकतम गति सीमा 20 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित की गई है। बरगवां गडरिया से बंधौरा गड़ाखाड़ तक विशेष निगरानी रहे गी कोल, राखड़, गिट्टी, बालू आदि के परिवहन हेतु उपयोग किए जाने वाले भारी वाहनों के लिए बरगवां गडरिया कॉनवॉय प्वाइंट से लेकर बंधौरा गड़ाखाड़ बाजार तक विशेष निगरानी रहेगी। इन मार्गों पर वाहनों की गति, कॉनवॉय व्यवस्था और नो एंट्री का विशेष पालन करवाया जाएगा। कलेक्टर चन्द्रशेखर शुक्ला द्वारा उठाया गया यह कदम सड़क सुरक्षा, यातायात नियंत्रण और जन-धन की सुरक्षा की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रशासन द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि आदेश का उल्लंघन करने पर किसी भी वाहन स्वामी या कंपनी को बख्शा नहीं जाएगा। आवश्यकतानुसार पुलिस एवं परिवहन विभाग की संयुक्त टीमें चौकसी करेंगी।
जनहित में जारी आदेश यह आदेश आम नागरिकों की सुविधा, सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था को सुव्यवस्थित बनाए रखने के लिए है। जिला प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि वे इन निर्देशों का समर्थन करें और सुरक्षित यातायात व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें।