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स्कूलों को अभिभावकों से नियम विरुद्ध वसूली गई फीस की राशि वापस लौटाने का आदेश

By लाले विश्वकर्मा
वकील तिवारी छतरपुर
कलेक्टर पार्थ जैसवाल की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति ने डीपीएस, क्रिश्चियन, शीलिंग होम, सुमति एकेडमी, एडिफाई एवं डीसेंट स्कूल के विरुद्ध 1-1 लाख रूपए का जुर्माना लगाने की कार्यवाही की गई।
साथ ही यह भी सुनिश्चित करने का आदेश दिया कि मध्यप्रदेश निजी विद्यालय में (फीस तथा संबंधित) नियम 2020 के 9 (8) के प्रावधानानुसार उपरोक्त निर्धारित राशि से अधिक संग्रहीत की गई राशि संबंधित अभिभावक को प्रदान की जाए।